ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है,
लेकिन इस जमानत के दौरान आर्यन को 14 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इन शर्तों में ना तो वो मीडिया से बात कर सकते हैं, ना ही विदेश जा सकते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान समेत दो अन्य आरोपियों के लिए जमानत की शर्तों के साथ 5 पेज का ऑर्डर जारी किया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में आर्यन खान को जमानत दे दी थी। इसके साथ ही सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई थी।
हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाएगी। इसके बाद आर्यन खान के लिए एक्ट्रेस जूही चावला ने जमानती बॉन्ड भरा। जूही ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा- मैं बस खुश हूं कि यह सब खत्म हो गया है और आर्यन खान बहुत जल्द घर आएंगे। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए एक बड़ी राहत है। अब खान के वकील कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करके शुक्रवार को ही आर्यन को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि आर्थर रोड जेल अधिकारी ने शाम में साफ कर दिया कि आर्यन खान आज जेल से रिहा नहीं होंगे। उन्हें शनिवार सुबह रिहा किया जाएगा।
Aryan Khan's bail | A physical copy of the release order has to be put into the bail box outside Arthur Road Jail for the release. The jail officials wait until 5.35 pm for this: Nitin Waychal, Arthur Road Jail Superintendent pic.twitter.com/bV3fz9N7LD
— ANI (@ANI) October 29, 2021
ये हैं शर्तें-
- आर्यन को अपना पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट के पास जमा करना होगा।
- एनडीपीएस कोर्ट के आदेश के बिना आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं।
- हर शुक्रवार को उन्हें एनसीबी ऑफिस में हाजरी लगानी होगी।
- आर्यन खान मामले से जुडे़ किसी भी कार्रवाई को लेकर मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे।
- पुलिस की अनुमति के बगैर वो मुम्बई भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
- मामले से संबंधित सभी तारीखों पर अदालती सुनवाई में शामिल होंगे।
- जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वे एनसीबी ऑफिस जाएंगे।
- इस मामले के और आरोपियों से वो बात नहीं करेंगे।
- सोशल मीडिया पर केस से संबंधित कोई भी बात पोस्ट नहीं करेंगे।
- गवाहों को प्रभावित और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
- बेल के लिए एक लाख का बॉन्ड भरना होगा।
- जब इस केस में ट्रायल शुरू होगा तो किसी भी तरह से मुकदमे में देरी करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- अभियुक्त कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही और जांच को प्रभावित करे।
- यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी सीधे जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है।
जमानत मिलने के बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल और इस केस में आर्यन की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने दावा कि बेटे के लिए शाहरुख खान ने कानूनी टीम को नोट्स बनाकर दिए थे। उन्होंने कहा- भारत के सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक, शाहरुख खान ने उन दिनों का अधिकांश समय कानूनी टीम के साथ बिताया, हर एक चीज की निगरानी की और डेवलपमेंट्स पर अपने सुझाव दिए।
एनडीटीवी से बात करते हुए रोहतगी ने कहा कि दुर्भाग्य से, वे निचली अदालत में हार गए थे। इसलिए जब यह मामला उच्च न्यायालय में आया। इस मामले को लेकर एक महीना बीत गया था। आर्यन के माता-पिता बहुत चिंतित थे। शाहरुख खान ने अपनी सभी प्रोफेशनल कामों को छोड़ दिया था, और वह हर समय हमारे लिए उपलब्ध थे। वह वास्तव में इस कानूनी टीम की मदद करने के लिए नोट्स बना रहे थे।